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HP High Court: पौंग बांध विस्थापित को चार सप्ताह में जमीन आवंटन करने के निर्देश

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Pong Dam Displaced Land Allotment: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पौंग बांध विस्थापितों को जमीन आवंटित न करने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर जमीन आवंटित की जाए। ऐसा न करने पर राजस्थान के मुख्य सचिव को 8 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

राजस्थान सरकार ने अदालत में हलफनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को जमीन आवंटित करने के लिए कोई निर्विवाद भूमि उपलब्ध नहीं है। अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि गंगानगर की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है और सरकार चुप है। अदालत ने राजस्थान सरकार को अतिक्रमण हटाने और गंगानगर की चयनित जमीन को याचिकाकर्ता को आवंटित करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विस्थापितों ने अपने राज्य में घर, जमीन और आजीविका खो दी है और उन्हें बहुत दूर की जगह पर जमीन लेने के लिए मजबूर किया गया है। इसके बावजूद, उन्हें अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।